

चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट): लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की ओर से जनरल कैटेगरी का 10 प्रतिशत आरक्षण देने के एतिहासिक फैसला पंजाब में भी लागू हो गया है। पंजाब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यह आरक्षण सीधी भर्ती और सरकारी नौकरियों में लागू होगा। आरक्षण विभाग की ओर उक्त नोटिफिकेशन संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। जनरल कैटेगरी के उन प्रत्याशियों को इसका लाभ मिलेगा जिन्होंने आज तक आरक्षण का लाभ नहीं लिया और जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपये सालाना से कम है। वह इस आरक्षण नीति के अंतर्गत योग्य माने जाएंगे। आवेदनकत्र्ता के साथ उसके माता पिता, 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन, पति तथा नाबालिग बच्चों को परिवार की श्रेणी में रखा जाएगा। परिवार के कुल स्रोतों की आय की जांच की जाएगी। इसके अलावा परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य जमीन है या एक हजार फुट से अधिक क्षेत्रफल का घर है उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।]]>
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