





चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- Punjab Mawan Dhiyan Satkar Scheme : पंजाब की भगवंत मान सरकार की मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। योजना के लिए पात्र नहीं होने के बावजूद 1,597 नियमित महिला सरकारी कर्मचारियों ने इसका लाभ लिया है। ये महिलाएं अलग-अलग सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यरत हैं। अब सरकार इनसे योजना के तहत मिली पूरी राशि वापस लेने की तैयारी कर रही है। सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास निदेशालय ने 30 अक्टूबर को सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को पत्र जारी कर मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने के निर्देश दिए हैं। विभागों को संबंधित कर्मचारियों का सर्विस रिकॉर्ड, नौकरी की स्थिति और सेवानिवृत्ति से जुड़ी जानकारी सत्यापित करनी होगी।
HRMS के जरिए सामने आए 1,597 कर्मचारियों के नाम
निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर सुखदीप सिंह झज्ज के मुताबिक, इंटीग्रेटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) के माध्यम से इन महिला कर्मचारियों की पहचान की गई है। अब संबंधित विभाग कर्मचारियों को नोटिस जारी कर लिखित जवाब मांगेंगे। जांच में यदि कोई कर्मचारी योजना के लिए अपात्र पाई जाती है तो उससे प्राप्त पूरी आर्थिक सहायता की वसूली की जाएगी। गलत जानकारी देकर लाभ लेने के मामलों में प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है।
सरकारी और रिटायर्ड कर्मचारी योजना के लिए पात्र नहीं
योजना के नियमों के अनुसार, केंद्र और पंजाब सरकार के नियमित एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी इसका लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा सरकारी बोर्डों, निगमों, आयोगों, समितियों और सहकारी संस्थाओं से पेंशन लेने वाले या पेंशन के पात्र व्यक्ति भी योजना से बाहर हैं। वहीं, पिछले वित्त वर्ष में इनकम टैक्स जमा करवाने वाली महिलाएं भी इस योजना का लाभ लेने की पात्र नहीं हैं। आवेदन के समय महिलाओं से इन शर्तों को लेकर अंडरटेकिंग भी ली गई थी। अब निदेशालय ने विभागों से जांच रिपोर्ट मांगी है। इसमें अपात्र कर्मचारियों की संख्या, उनके जवाब, वितरित राशि और वसूली की स्थिति का ब्योरा देना होगा।
1 जुलाई 2026 को शुरू हुई थी योजना
मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना की घोषणा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बजट के दौरान की गई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 1 जुलाई 2026 को संगरूर के धूरी से इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की पंजीकृत महिला मतदाताओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।
Punjab Mawan Dhiyan Satkar Scheme : किस वर्ग की महिलाओं को कितनी सहायता?
| श्रेणी | मासिक आर्थिक सहायता |
|---|---|
| सामान्य वर्ग की महिलाएं | ₹1,000 |
| अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाएं | ₹1,500 |
यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है।
अब जांच रिपोर्ट पर टिकी नजरें
1,597 महिला सरकारी कर्मचारियों के योजना का लाभ लेने का मामला सामने आने के बाद सरकार ने विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। अब कर्मचारियों के जवाब और सर्विस रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कितनी राशि की वसूली की जाएगी और किन मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
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