





जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)- Attack on Journalist in Jalandhar : पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दावों के बीच जालंधर के नूरमहल से एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां कथित नशा तस्करों पर 52 वर्षीय मीडिया कर्मी नरिंदर कुमार पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। पीड़ित के अनुसार, हमलावरों ने लोहे की पाइप और बेसबॉल बैट से उन पर हमला किया, जिससे उनकी टांग टूट गई और शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। हैरानी की बात यह है कि घटना के करीब 10 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर तीन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। घायल नरिंदर कुमार गांव भंडाल के निवासी हैं।
दफ्तर जाते समय रास्ते में रोककर किया हमला
नरिंदर कुमार के मुताबिक, 23 अक्टूबर को सुबह करीब 10 बजे वह स्कूटी पर सवार होकर नूरमहल स्थित अपने दफ्तर जा रहे थे। इसी दौरान गांव भंडाल हिम्मत में सीमेंट की दुकान के पास सुखविंदर कुमार उर्फ सीसू, हरविंदर कुमार उर्फ काका और परमजीत ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। पीड़ित का आरोप है कि पहले उनकी आरोपियों के साथ बहस हुई। इसके बाद सुखविंदर कुमार ने लोहे की पाइप से उनकी टांग पर वार कर दिया। बचाव के लिए हाथ आगे करने पर हरविंदर कुमार ने बेसबॉल बैट से हमला किया, जो उनकी उंगलियों पर लगा। तीसरे आरोपी पर भी बेसबॉल बैट से सिर पर वार करने की कोशिश का आरोप है।
शोर मचाने पर पहुंचे लोग, स्कूटी तोड़ी और मोबाइल जलाया
नरिंदर कुमार ने बताया कि हमले के दौरान उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उन्हें हमलावरों से बचाया। इसी बीच उनकी भरजाई सुखविंदर कौर और पत्नी मनजीत कुमारी भी घटनास्थल पर पहुंच गईं। पीड़ित के अनुसार, लोगों को आता देख आरोपी उन्हें जान से मारने की धमकियां देते हुए फरार हो गए। आरोप है कि जाते समय हमलावरों ने उनकी स्कूटी तोड़ दी और मोबाइल फोन भी जला दिया।
Attack on Journalist in Jalandhar : 10 दिन अस्पताल में रहे भर्ती, मेडिकल रिपोर्ट में तीन चोटें दर्ज
हमले के बाद नरिंदर कुमार को पहले नूरमहल अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सिविल अस्पताल जालंधर रेफर कर दिया। पीड़ित करीब 10 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहे। मेडिकल लीगल रिपोर्ट (MLR) में उनके शरीर पर तीन चोटें दर्ज की गई हैं। वहीं, एक्स-रे रिपोर्ट अभी लंबित बताई गई है।
तीन आरोपियों के खिलाफ FIR, गिरफ्तारी का इंतजार
मामले में पुलिस ASI सुभाष चंद्र के मुताबिक, पीड़ित के बयान दर्ज करने के बाद तीन आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2), 126(2), 351(2), 324(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि, घटना के करीब 10 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित पक्ष में नाराजगी है। अब पुलिस की अगली कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी पर सबकी नजरें हैं।
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