

असम (वीकैंड रिपोर्ट)- Amritpal Singh parole decision : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर फैसला लिया जाए। यह याचिका उनकी आगामी संसद के शीतकालीन सत्र में अस्थायी रिहाई से संबंधित है।

मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने कहा कि यदि संभव हो तो निर्णय सत्र शुरू होने से पहले लिया जाए और अमृतपाल सिंह को इसकी सूचना दी जाए। सांसद ने कोर्ट से 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। फिलहाल वे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत असम के डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार में बंद हैं।
Amritpal Singh parole decision : अमृतपाल सिंह ने अदालत में दलील दी है कि उन्हें NSA की धारा 15 के तहत अंतरिम रिहाई या पैरोल दी जाए, ताकि वे अपने संसदीय क्षेत्र के मुद्दे संसद में उठा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि यदि रिहाई संभव न हो, तो सरकार उनकी संसद में व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करे। उन्होंने 13 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय, पंजाब सरकार और अमृतसर के जिलाधिकारी को प्रतिनिधि पत्र भेजा था और अब हाईकोर्ट ने इन पत्रों पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

अमृतपाल सिंह, जो करीब 19 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, का कहना है कि उनका संसद में उपस्थित होना जरूरी है ताकि वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मानकों के अनुसार उठा सकें।
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