

नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : SC/ST/OBC Reservation : सुप्रीम कोर्ट को आज केंद्र ने बताया कि एससी/एसटी/ओबीसी के लिए कॉन्ट्रेक्ट जॉब में भी आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई है। इसके लिए कुछ सीमाएं भी तय की गई हैं। नियमों के मुताबिक, आरक्षण सिर्फ 45 या उससे ज्यादा दिनों के अस्थायी नौकरियों में मिलेगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि सभी मंत्रालयों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है।
SC/ST/OBC Reservation : जानकारी के मुताबिक संविदा नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि 2022 में भारत सरकार जारी किए विज्ञापन में इस बारे में जानकारी दी गई है।
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