

चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- Punjab Draft Voter List 2026 : पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभियान का पहला चरण पूरा हो गया है। चुनाव विभाग 13 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसके साथ ही मतदाताओं को अपने नाम और रिकॉर्ड की जांच करने का अवसर मिलेगा। राज्य में करीब पांच महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
लाखों वोटरों के रिकॉर्ड में मिलीं गड़बड़ियां
SIR प्रक्रिया के दौरान चुनाव विभाग ने बड़ी संख्या में ऐसे मतदाताओं की पहचान की है, जिनके रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। विभाग के अनुसार लगभग 9.5 लाख मतदाता स्थायी रूप से पंजाब से बाहर जा चुके हैं। वहीं 5.75 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि करीब 1.20 लाख डुप्लीकेट वोटर पाए गए हैं। इसके अलावा 4.12 लाख ऐसे मतदाता भी हैं, जिनका कोई स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि ऐसे मतदाता ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद दावा या आपत्ति दर्ज कर अपने नाम शामिल करवा सकते हैं।
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम
मतदाता चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाकर अपना नाम आसानी से देख सकते हैं। वेबसाइट पर “Search in Electoral Roll” विकल्प चुनने के बाद नाम, पिता या पति का नाम, आयु, जिला और विधानसभा क्षेत्र जैसी जानकारी भरनी होगी। इसके अलावा EPIC नंबर के जरिए भी नाम खोजा जा सकता है। OTP सत्यापन के बाद पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी और मतदाता अपनी वोटर सूचना पर्ची भी डाउनलोड कर सकते हैं।
Punjab Draft Voter List 2026 : नाम नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं आवेदन
यदि किसी व्यक्ति का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध है। आवेदन के बाद BLO द्वारा सत्यापन किया जाएगा और दस्तावेज सही पाए जाने पर नाम वोटर सूची में शामिल किया जाएगा। दावा और आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 13 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक निर्धारित की गई है।
कौन-कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं का प्रमाण पत्र अथवा पासपोर्ट जैसे आयु संबंधी दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। वहीं निवास प्रमाण के लिए बैंक पासबुक, बिजली-पानी या गैस बिल, आधार कार्ड और पासपोर्ट मान्य होंगे। इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करनी होगी।
कहां जमा किए जा सकते हैं आवेदन
मतदाता अपने फॉर्म और जरूरी दस्तावेज संबंधित BLO, ERO/AERO कार्यालय, तहसील या SDM कार्यालय की चुनाव शाखा में जमा कर सकते हैं। SIR अभियान के दौरान लगाए जाने वाले विशेष कैंपों में भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन करते समय रसीद अवश्य प्राप्त करें ताकि बाद में आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सके।
Punjab Draft Voter List 2026 : ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध
मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या Voter Helpline App के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म-6 भरकर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, पता, फोटो और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन सबमिट होने के बाद सत्यापन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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