नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Aadhar Card is not Mandatory for Vaccine : कोरोना टीकाकरण के लिए सिर्फ आधार कार्ड का ही होना अनिवार्य नहीं है। CoWIN पोर्टल पर टीकाकरण के लिए आधार कार्ड समेत 9 तरह के पहचान पत्र से पंजीकरण कराया जा सकता है। यह केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताई थी। कोरोना टीकाकरण के लिए सिर्फ आधार को पहचान पत्र मानने को चुनौती देने वाली याचिका का सुप्रीम कोर्ट (SC) में निपटारा किया गया।
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परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ को सूचित किया गया कि टीकाकरण के लिए Passport, Driving License, Pan Card, Voter Card, Ration Card सहित 9 पहचान दस्तावेजों में से 1 का प्रयोग कर पंजीकरण कराया जा सकता है। SC ने सरकार की दलील को मानते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आधार कार्ड न होने के कारण कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से वंचित न रह पाए।
Aadhar Card is not Mandatory for Vaccine : इस मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। इसके तहत कहा गया था कि CoWin App पर सिर्फ आधार कार्ड को बढ़ावा दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता की शिकायत थी कि उन्हें आधार कार्ड न होने के चलते टीकाकरण से वंचित कर दिया गया था। सुनवाई के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रमुख सचिव को एक पत्र लिखा है इसमें महाराष्ट्र में निजी टीकाकरण केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है जिसने वैध पासपोर्ट आईडी प्रस्तुत करने के बावजूद याचिकाकर्ता को टीकाकरण से वंचित कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि बिना ID कार्ड के लगभग 87 लाख लोगों को टीका लगाया गया है।
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