



अमृतसर (वीकैंड रिपोर्ट)- Amritsar Police New Rules Restaurant-Club Dj : अमृतसर में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने शहर में रेस्टोरेंट, क्लब, तेज आवाज में संगीत, अतिक्रमण, पटाखों की बिक्री और वाहनों में हथियार रखने समेत कई मामलों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के अनुसार, शहर के सभी रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंस प्राप्त खान-पान प्रतिष्ठान रात 12 बजे तक बंद करना अनिवार्य होगा, जबकि रात 10 बजे के बाद DJ, लाइव ऑर्केस्ट्रा और तेज संगीत बजाने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
रात 11:30 बजे के बाद नहीं मिलेगा नया ऑर्डर
जारी निर्देशों के मुताबिक, रेस्टोरेंट और क्लबों में रात 11:30 बजे के बाद नए ऑर्डर नहीं लिए जाएंगे। इस समय के बाद नए ग्राहकों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी और सभी प्रतिष्ठानों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करना होगा।
DJ और तेज म्यूजिक पर सख्त नियम
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का DJ, लाइव म्यूजिक या हाई-वॉल्यूम साउंड सिस्टम नहीं चलाया जा सकेगा। साथ ही, परिसर के बाहर तक संगीत की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। यह नियम वाहनों में लगे म्यूजिक सिस्टम पर भी लागू होगा।
Amritsar Police New Rules Restaurant-Club Dj : अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी तेज
सड़क और फुटपाथ पर सामान रखकर बिक्री करने, अनधिकृत बोर्ड लगाने और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और पैदल यात्रियों को राहत मिलेगी।
पटाखों की बिक्री और उपयोग पर भी नियंत्रण
पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंसधारी दुकानों के माध्यम से ही की जा सकेगी। अस्पतालों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य साइलेंस जोन में पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। इसके अलावा IOC, BPCL और HPCL के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में भी पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। विदेशी, अवैध रूप से आयातित और सीरीज पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति होगी।
त्योहारों पर पटाखे चलाने का समय निर्धारित
- दिवाली: रात 8 बजे से 10 बजे तक
- क्रिसमस और न्यू ईयर ईव: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक
- गुरुपर्व: सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक
Amritsar Police New Rules Restaurant-Club Dj : अहाते भी रात 12 बजे तक बंद होंगे
शराब की दुकानों से जुड़े अहातों को भी रात 12 बजे तक या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार बंद करना होगा। यह नियम पंजाब शराब लाइसेंस (पहला संशोधन) नियम, 2024 के तहत लागू रहेगा।
शोर प्रदूषण पर भी निगरानी
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार शहर में निर्धारित शोर सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी क्षेत्र में शोर का स्तर निर्धारित मानक से अधिक पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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