
जालंधर, 2 जुलाई 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- Jalandhar Illegal Colonies : जालंधर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में विकसित हो रही पांच अनधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई पंजाब सरकार के निर्देशों और सक्षम अधिकारियों के आदेशों के तहत जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) विंग द्वारा पुलिस की मौजूदगी में की गई।

प्राधिकरण के अनुसार, गांव वडाला में विकसित हो रही दो अवैध रिहायशी कॉलोनियों, निज्झरां में एक व्यावसायिक कॉलोनी तथा बड़ा गांव में दो अन्य अनधिकृत कॉलोनियों (रिहायशी एवं व्यावसायिक) के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित कॉलोनी संचालकों को पहले पापरा एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण जारी रखा गया। इसके बाद नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई।

जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार अवैध कॉलोनियों के विकास पर सख्ती से रोक लगाई जा रही है। नोटिस जारी होने के बाद भी नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अनियमित निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

Jalandhar Illegal Colonies : JDA ने यह भी स्पष्ट किया कि पापरा एक्ट-1995 में वर्ष 2024 के संशोधन के अनुसार अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों के खिलाफ 5 से 10 वर्ष तक की कैद और 25 लाख रुपये से लेकर 5 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्लॉट, दुकान या संपत्ति की खरीद से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता और सरकारी मंजूरी की पूरी जांच अवश्य करें। बिना अनुमति विकसित की गई कॉलोनियों में निवेश करने से आर्थिक नुकसान हो सकता है। JDA ने लोगों से किसी भी निर्माण या खरीदारी से पहले आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने की सलाह दी है।
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