

नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Sukhpal khaira Case : मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद भुल्लथ सीट से कांग्रेस नेता सुखपाल खैरा को लेकर राहत भरी ख़बर सामने आई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से आज सुखपाल खैरा को नियमित जमानत मिल गई है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सुखपाल सिंह खैरा को कुछ शर्तों के साथ नियमित जमानत दे दी है। इससे पहले मोहाली कोर्ट ने खैरा को रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश होकर नॉमिनेशन भरने की छूट दी थी।
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खैरा पटियाला जेल में बंद थे। हाईकोर्ट का आदेश जेल अथॉरिटी को मिलने के बाद उन्हें आज रिहा कर दिया गया। आज सुबह ही मोहाली कोर्ट ने सुखपाल खैरा को 31 जनवरी को चुनाव अधिकारी के सामने पेश होने की छूट दी थी जिससे वह चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र भर सकें। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा था कि अगर किसी वजह से वो 31 जनवरी को अपना नामांकन नहीं भर पाते हैं तो उन्हें 1 फरवरी को नामांकन भरने के लिए चुनाव अधिकारी के सामने पेश होने की छूट दी जाए।
Sukhpal khaira Case : पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने की अंतिम तारीख 1 फरवरी है। ED ने खैरा को पिछले साल 11 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। ED की ओर से कहा गया था कि खैरा के ड्रग्स तस्करों के साथ संबंध हैं। इस संबंध में पिछले सप्ताह ही खैरा के खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई थी। खैरा की गिरफ्तारी फाजिल्का ड्रग स्मगलिंग रैकेट में की गई थी। सुखपाल सिंह खैरा ने कहा था कि उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के हक में आवाज उठाई थी, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
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