
नई दिल्ली, 30 जून 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- Petrol Diesel New Rules : पेट्रोल और डीजल उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से ईंधन की बिक्री और वितरण पर लागू सभी अस्थायी प्रतिबंध समाप्त करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि अब देशभर में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए पहले लगाए गए विशेष नियमों की आवश्यकता नहीं रही।
12 जून को लागू किए गए थे अस्थायी नियम
सरकार ने 12 जून 2026 को पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और संभावित आपूर्ति संकट को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए थे। उस समय पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए कई अस्थायी प्रतिबंध लागू किए गए थे। इन नियमों के तहत एक वाहन को प्रतिदिन अधिकतम 200 लीटर डीजल ही दिया जा सकता था। इसके अलावा औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को केवल निर्धारित कंज्यूमर पंप से ही ईंधन लेने के निर्देश दिए गए थे।
Petrol Diesel New Rules : अब पूरी तरह सामान्य हुई ईंधन आपूर्ति
पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में देशभर में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के कारण सरकार ने 1 जुलाई से सभी अस्थायी प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है। सरकार का कहना है कि इन अस्थायी नियमों के कारण संकट की स्थिति में आम लोगों को ईंधन की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी गतिविधियों पर भी प्रभावी नियंत्रण रखा जा सका।
पश्चिम एशिया के तनाव के चलते लिया गया था फैसला
गौरतलब है कि ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े हालात के कारण वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका बनी हुई थी। इसी संभावित संकट को देखते हुए सरकार ने एहतियातन ये नियम लागू किए थे। अब हालात सामान्य होने के बाद सभी अस्थायी प्रतिबंध समाप्त किए जा रहे हैं।
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