
नागपुर, 30 जून 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- NHAI Toll Road Compensation : टोल टैक्स देने वाले वाहन चालकों के अधिकारों को लेकर नागपुर उपभोक्ता आयोग (कंज्यूमर कमीशन) ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा है कि यदि टोल वसूलने के बावजूद सड़क खराब है और गड्ढों के कारण किसी वाहन को नुकसान होता है, तो इसे ‘सेवा में कमी (Deficiency in Service)’ माना जाएगा। आयोग ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को एक वाहन चालक को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
गड्ढे में फंसकर क्षतिग्रस्त हुई थी कार
मामले के अनुसार शिकायतकर्ता 2 अक्टूबर 2020 को नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जा रहा था। उसने निर्धारित टोल शुल्क भी अदा किया था। यात्रा के दौरान उसकी कार सड़क पर मौजूद एक गहरे गड्ढे में फंस गई, जिससे कार का स्टील व्हील रिम मुड़ गया और टायर भी निकल गया। चालक को स्पेयर टायर के सहारे यात्रा पूरी करनी पड़ी और वाहन की मरम्मत के लिए अतिरिक्त समय भी लगाना पड़ा।
शिकायत के बावजूद नहीं हुई कार्रवाई
शिकायतकर्ता का आरोप था कि वापसी के दौरान टोल प्लाजा कर्मचारियों ने शिकायत पुस्तिका देने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद उसने NHAI को नोटिस भेजकर वाहन मरम्मत का खर्च मांगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः उसने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
NHAI Toll Road Compensation : NHAI की दलील आयोग ने की खारिज
सुनवाई के दौरान NHAI की छिंदवाड़ा यूनिट ने सड़क पर गड्ढे होने की बात स्वीकार की, लेकिन इसके लिए भारी बारिश और अधिक यातायात को जिम्मेदार बताया। साथ ही यह भी कहा कि शिकायतकर्ता ने वाहन के नियमित रखरखाव का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि आयोग ने इस दलील को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत वाहन के नियमित रखरखाव का रिकॉर्ड देना अनिवार्य नहीं है। यदि यह साबित हो जाए कि सड़क के गड्ढों के कारण वाहन को नुकसान पहुंचा है, तो वही पर्याप्त आधार है।
NHAI को 45 दिनों में देना होगा मुआवजा
आयोग ने NHAI की छिंदवाड़ा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट को शिकायतकर्ता को वाहन मरम्मत और टोल रिफंड के रूप में 1,030 रुपये, मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये तथा मुकदमेबाजी खर्च के लिए 5,000 रुपये देने का आदेश दिया है। यह राशि 45 दिनों के भीतर अदा करनी होगी। उपभोक्ता आयोग ने अपने आदेश में कहा कि टोल वसूली के बदले सुरक्षित, बेहतर और चलने योग्य सड़क उपलब्ध कराना संबंधित प्राधिकरण की कानूनी जिम्मेदारी है। यदि सड़क की खराब स्थिति के कारण वाहन को नुकसान होता है, तो यह स्पष्ट रूप से सेवा में कमी मानी जाएगी।
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