

नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)– New GST Reforms : जीएसटी सुधार से मोदी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत दी है। नए सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब पूरी तरह खत्म करते हुए अब सिर्फ दो मुख्य स्लैब 5% और 18% रखने पर सहमति जताई। सेवाओं पर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। वहीं, सभी वस्तुओं पर नई जीएसटी दरें (पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, जर्दा, बिना प्रसंस्कृत तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर) 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगी। दूध, रोटी, पराठा समेत कई फूड आइटम GST फ्री होंगे। वहीं इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। 33 जीवन रक्षक दवाएं, दुर्लभ बीमारियों और गंभीर बीमारियों के लिए दवाएं भी टैक्स फ्री होंगी। लग्जरी आइटम्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर अब 28% की जगह 40% GST लगेगा। मध्यम और बड़ी कारें, 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें इस स्लैब में आएंगे।
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हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, शेविंग उत्पाद, टैल्कम पाउडर 18% से 5%
टॉयलेट साबुन (बार/केक) 18% से 5%
टूथब्रश, डेंटल फ्लॉस 18% से 5%
शेविंग क्रीम/लोशन, आफ्टरशेव 18% से 5%
सामान्य टेबलवेयर/किचनवेयर (लकड़ी, लोहा, तांबा, एल्युमीनियम, प्लास्टिक) 12% से 5%
दूध पिलाने की बोतलें और निप्पल, प्लास्टिक के मोती 12% से 5%
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