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ऊना (वीकैंड रिपोर्ट)- Baba Vadbhag Singh Mela डेरा बाबा बड़भाग सिंह मैड़ी में 17 से 28 मार्च तक आयोजित होने वाले होली मेले को लेकर मिनी सचिवालय ऊना में एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर ने पड़ोसी राज्य पंजाब के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की। इस दौरान होली मेले के सफल संचालन व सुरक्षा के दृष्टि से पंजाब के अलग-अलग जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं से सुरक्षा नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
एडीसी ने कहा कि पंजाब राज्य से काफी संख्या में श्रद्धालु ट्रकों, टैªक्टरों-ट्रॉलियों व ट्रालों में सवार होकर बाबा बड़भाग सिंह मेले में शामिल होने के लिए आते हैं जिसके चलते सीमावर्ती बैरियरों पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मेलावधि के दौरान अंतर्राज्यीय बैरियरों के आगे इन सभी मालवाहकों का जाना प्रतिबंधित रहता है। महेंद्र पाल गुर्जर ने सीमावर्ती इलाके में संयुक्त बैरियर स्थापित करने का आग्रह किया ताकि मालवाहकों के माध्यमों से आने वाले श्रद्धालुओं पर पूर्णतः रोक लगाई जा सके। उन्होंने पंजाब रोडवेज़ व पेप्सू रोड ट्रांस्पोर्ट को बसों की समय सारणी जारी करके ऊना जिला के एचआरटीसी अधिकारियों तथा मेला कमेटी के साथ सांझा करने को कहा।
Baba Vadbhag Singh Mela : उन्होंने कहा कि जिला ऊना जिला की सीमा में आगे मालवाहक वाहनों में आने वाले श्ऱा
Baba Vadbhag Singh Mela
द्धलुओं को आगे नहीं जाने दिया जाएगा जिसके लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती अंतर्राज्यीय बैरियर पर की जाएगी। एडीसी ने पंजाब के अधिकारी से आग्रह किया कि वे पंजाब से आने वाले श्रद्धालुओं को जागरूक करें कि मैड़ी मेले में जाने के लिए बसों का ही प्रयोग करें। मालवाहन वाहकों से यात्रा करने से बचें ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने से बचा जा सके तथा इस प्रकार के संदेश को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में भी पहुंचाना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर एसी वरिन्द्र शर्मा, एएसपी सुरेंद्र शर्मा, एसडीएम नंगल गुरमीत सिंह, रूपनगर से राजपाल हुडल तथा होशियारपुर के प्रशासनिक अधिकारी वर्चुअल बैठक में उपस्थित रहे।
मैड़ी मेले में सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर अन्य को आग्नेय अस्त्र लाने पर पाबंदी रहेगी: जतिन लाल
उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि उपमंडल अंब स्थित मैड़ी में 17 मार्च से 28 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला ऊना में धारा 144 के तहत आदेश जारी किये गये हैं। आदेशों के अनुसार मेला अवधि के दौरान डयूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति को आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
Baba Vadbhag Singh Mela : जतिन लाल ने बताया कि मेले के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जिला प्रशासन, प्रबंधन डेरा बाबा बडभाग सिंह, मंजी साहिब और चरण गंगा के अलावा किसी भी व्यक्ति के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। इसके अतिरिक्त मेले क्षेत्र में ब्रॉस बैंड, ड्रम, लंबे चिम्टे अन्य शोर-शराबा करने वाले उपकरण इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें बैरियर पर ही पुलिस के पास जमा करवाना होगा।
बाबा बड़बाग सिंह का प्रबंधन कमेटी श्रद्धालुओं को मंजी साहिब की ओर खुलने वाले दरवाजे से बाहर जानेे की व्यवस्था करेंगे और लंगर से वापिस आने वाले श्रद्धालु पिछले दरवाजें से बाहर जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं की किसी प्रकार की कोई क्रॉस मूवमेंट न हो। जिलाधीश ने कहा कि मंजी साहिब के सराये लंगर भवन की ओर से श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी जबकि गुरूद्वारा के नजदीक प्रवेश द्वार के माध्यम से सराये जाने की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त चरण गंगा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि लोग एक ही दिशा से आगे बढ़ें, ताकि किसी प्रकार की क्रॉस मूवमेंट न हो।
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