

ऊना (वीकैंड रिपोर्ट)- Shravan Ashtami Mela at Mata Chintpurni Temple : माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले के दौरान लोगों की सुविधा और सुचारू कानून व्यवस्था के लिए 13 से 21 अगस्त तक विशेष व्यवस्था लागू रहेगी। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक मेले के दौरान कानून व्यवस्था में तैनात जवानों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति द्वारा हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।
Shravan Ashtami Mela at Mata Chintpurni Temple : जतिन लाल ने बताया कि नवरात्र के दौरान ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मंदिर न्यास को छोड़कर अन्यों के लाऊड स्पीकर के इस्तेमाल करने पर पूर्ण मनाही रहेगी। मेले के दौरान ब्रास बैंड़, ड्रम, लंबे चिमटे इत्यादि के लाने पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं को अपने साथ लाता है तो उन्हें पुलिस द्वारा स्थापित बैरियर पर ही जमा करवाना होगा। साथ ही इस दौरान पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। खुले में और सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और आतिशबाजी इत्यादि की भी अनुमति नहीं होगी। उपायुक्त ने कहा कि मेलावधि के दौरान माता श्री चिंतपूर्णी में बनाए गए पर्ची काउंटर पर पंजीकरण करवाएं बिना दर्शन की अनुमति नहीं होगी।
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