नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : PAN-Aadhaar Linked : Government ने Pan Card को Aadhar Card से जोड़ने की समय सीमा 30 September तक बढ़ा दी है। Finance Ministry ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने Income Tax Return और Pan Card के Allotment के लिए आवेदन में Aadhar Number का विवरण करना अनिवार्य कर दिया है। Minister of State for Finance, Anurag Thakur ने भी बिना ब्याज के विवाद से विश्वास भुगतान के लिए 31 अगस्त तक विस्तार की घोषणा की। उन्होंने COVID-19 के उपचार पर होने वाले खर्च पर कर छूट और COVID-19 के कारण मृत्यु होने पर मिलने वाली Compensation Amount की भी घोषणा की।
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Anurag Thakur ने कहा कि कई Taxpayers को अपने Employers और Well Wishers से COVID-19 के इलाज पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय मदद मिली है। उन्होंने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस खाते पर कोई आयकर देयता उत्पन्न न हो, यह निर्णय लिया गया है कि Taxpayer द्वारा चिकित्सा उपचार के लिए Employer या किसी भी व्यक्ति से COVID-19 के उपचार के लिए Received Amount पर आयकर छूट प्रदान की जाए।
PAN-Aadhaar Linked : Financial Year 2019-20 और उसके बाद के वर्ष के भी, उन्होंने कहा, Government ने किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्ति के नियोक्ता से या किसी अन्य व्यक्ति से COVID-19 के दौरान व्यक्ति की मृत्यु पर Received Ex-Gratia Payment पर आयकर छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। 2019-20 और उसके बाद के वर्ष, Employer से Received Amount के लिए बिना किसी सीमा के छूट की अनुमति दी जाएगी और छूट किसी अन्य व्यक्ति से Received Amount के लिए कुल मिलाकर 10 लाख रुपये तक सीमित होगी।
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