

चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- Punjab Building Rules 2026 : पंजाब में घर, दुकान, बूथ, एससीओ (SCO) या किसी भी व्यावसायिक भवन का निर्माण करने की योजना बना रहे लोगों के लिए अहम खबर है। पंजाब सरकार ने पंजाब शहरी नियोजन एवं बिल्डिंग (संशोधन) नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों का मकसद भवनों को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और आधुनिक बनाना है।
सरकार द्वारा किए गए इन बदलावों का असर आम लोगों से लेकर बिल्डर्स, कारोबारी संस्थानों और हाउसिंग सोसायटियों तक सभी पर पड़ेगा। फायर सेफ्टी, पार्किंग, सोलर पैनल, लिफ्ट, छत निर्माण और बिजली की हाईटेंशन लाइनों के आसपास निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए हैं।
21 मीटर से ऊंची इमारतों में सभी सीढ़ियां होंगी फायर एग्जिट
नए नियमों के अनुसार यदि किसी भवन की ऊंचाई 21 मीटर से अधिक है, तो उसमें बनाई गई सभी सीढ़ियों को फायर एग्जिट मानकों के अनुरूप तैयार करना अनिवार्य होगा। इससे आग या किसी अन्य आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद मिलेगी।
हाईटेंशन बिजली लाइनों के नीचे निर्माण पर सख्ती
सरकार ने बिजली की ओवरहेड लाइनों के आसपास निर्माण को लेकर भी स्पष्ट नियम लागू किए हैं। अब भवन निर्माण के दौरान निर्धारित सुरक्षा दूरी बनाए रखना जरूरी होगा, ताकि किसी भी प्रकार के हादसे से बचा जा सके।
दुकान, बूथ और SCO की ऊंचाई तय
नए नियमों के तहत बूथ, सामान्य दुकान और SCO की फर्श से छत तक अधिकतम ऊंचाई 5 मीटर निर्धारित की गई है। इससे भवन निर्माण में एकरूपता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।
मेजेनाइन फ्लोर का उपयोग केवल स्टोरेज के लिए
अब दुकानों और बूथों में बनाए जाने वाले मेजेनाइन फ्लोर का इस्तेमाल केवल सामान रखने के लिए किया जा सकेगा। वहां ग्राहकों के बैठने या व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मेजेनाइन का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल के दो-तिहाई से अधिक नहीं हो सकेगा और इसे FAR (Floor Area Ratio) में भी शामिल नहीं किया जाएगा।
Punjab Building Rules 2026 : सोलर पैनल लगाने वालों को राहत
ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सोलर पैनल लगाने के नियमों में राहत दी है। छत पर लगाए जाने वाले सोलर पैनलों के नीचे 2.4 मीटर तक खाली जगह रखी जा सकेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि सोलर पैनल और उनके ढांचे को भवन की कुल ऊंचाई और FAR की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।
छत पर टॉयलेट बनाने की अनुमति
अब भवन मालिक अपनी छत पर अधिकतम 6 वर्गमीटर क्षेत्र में टॉयलेट बना सकेंगे। इसकी ऊंचाई 2.75 मीटर तक निर्धारित की गई है। यह निर्माण भी भवन की कुल ऊंचाई और FAR में शामिल नहीं होगा।
अब लिफ्ट सीधे छत तक पहुंचेगी
पंजाब सरकार ने आवासीय और व्यावसायिक दोनों प्रकार की इमारतों में लिफ्ट को सीधे छत तक ले जाने की अनुमति दे दी है। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि लिफ्ट का निर्माण और संचालन नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) 2016 और संबंधित नियमों के तहत ही करना होगा।
पार्किंग और कॉमन सुविधाओं पर भी नए प्रावधान
सरकार ने पार्किंग व्यवस्था, स्टिल्ट पार्किंग, क्लब हाउस और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए भी नए मानक तय किए हैं। हाउसिंग सोसायटियों को अब निर्धारित नियमों के अनुसार पार्किंग उपलब्ध करवानी होगी।
जिम और इंडोर गेम्स एरिया को मिली राहत
सोसायटी में बनाए जाने वाले कॉमन जिम और इंडोर गेम्स एरिया के केवल 50 प्रतिशत हिस्से को ही FAR में गिना जाएगा। इससे बिल्डर्स और सोसायटियों को बेहतर सामुदायिक सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी।
Punjab Building Rules 2026 : आम लोगों पर क्या होगा असर?
नए नियमों के लागू होने से भवन निर्माण अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। वहीं सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा, फायर सेफ्टी बेहतर होगी और आधुनिक सुविधाओं से लैस भवनों का निर्माण आसान हो सकेगा। यदि आप नया घर या दुकान बनाने की योजना बना रहे हैं, तो इन नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है।
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