ऊना (वीकेंड रिपोर्ट) : जिला ऊना के सरकारी कार्यालयों में प्रत्यक्ष सार्वजनिक कार्यों को आगामी आदेशों तक स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने बताया कि इन सेवाओं पर 1 मई तक रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इन सभी सेवाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित किया जा रहा है। ऐसी सेवाएं जिनके लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन किया जा सकता है, वहां कार्यालयों के माध्यम से सेवाएं पूर्णत: स्थगित रहेंगी। जिला के नागरिक इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं तथा कार्यालय द्वारा नियमानुसार कार्य निष्पादित किया जाएगा।
डीसी राघव शर्मा ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 व 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा विभाग के स्टाफ विशेष तौर पर अध्यापकों को कोविड-19 से संबंधित डियूटी के लिए प्रयोग करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। संबंधित उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन व होम आइसोलेशन की निगरानी के लिए स्कूली स्टाफ व अध्यापकों की सेवाएं ली जा सकती हैं। ऐसे में अध्यापक व स्टाफ एसडीएम के नियंत्रण व निर्देशों के अधीन होंगे।
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