
मोहाली/चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- New Rule for Class 10th Certificate : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (PSEB) के नए निर्देशों ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन विद्यार्थियों का डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र (Digital Birth Certificate) उपलब्ध नहीं होगा, उनके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र पर जन्म तिथि दर्ज नहीं की जाएगी। साथ ही, सीआरएस (Civil Registration System) रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए 31 दिसंबर तक की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
इस फैसले के बाद राज्यभर में हजारों ऐसे छात्र प्रभावित हो सकते हैं, जिनके जन्म के समय डिजिटल जन्म पंजीकरण की व्यवस्था पूरी तरह लागू नहीं थी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवार आज भी अधूरे या त्रुटिपूर्ण जन्म रिकॉर्ड की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे मामलों में अभिभावकों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लंबी प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है।
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 10वीं के प्रमाण पत्र पर जन्म तिथि दर्ज नहीं होती है, तो छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश, सरकारी एवं निजी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, पासपोर्ट, वीजा और विदेश में पढ़ाई जैसी कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उनका मानना है कि तकनीकी या प्रशासनिक कमियों का असर छात्रों के भविष्य पर नहीं पड़ना चाहिए।
New Rule for Class 10th Certificate : इस मुद्दे पर मान्यता प्राप्त एफिलिएटेड स्कूल एसोसिएशन ने भी बोर्ड के फैसले पर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के प्रदेश महासचिव सुजीत शर्मा बबलू ने कहा कि जिन छात्रों के डिजिटल रिकॉर्ड अभी तक पूरे नहीं हैं, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने बोर्ड से मांग की कि जब तक सभी छात्रों के रिकॉर्ड पूरी तरह अपडेट नहीं हो जाते, तब तक पुरानी प्रक्रिया के तहत जन्म तिथि दर्ज करने और वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता देने की व्यवस्था जारी रखी जाए।
शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने भी बोर्ड से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों का भविष्य सुरक्षित करना होना चाहिए, न कि दस्तावेजी कमियों के कारण उनके सामने नई बाधाएं खड़ी करना।
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