
चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- Punjab New Building Rules : पंजाब सरकार ने शहरी विकास को गति देने और लोगों को राहत देने के उद्देश्य से ‘पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग (संशोधन) रूल्स, 2026’ को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत अब मिक्स-यूज प्रोजेक्ट्स को कानूनी मान्यता मिल गई है, जिससे एक ही परिसर में आवास, दुकान, कार्यालय और अन्य स्वीकृत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। इससे लोगों को घर के साथ कारोबार करने की सुविधा मिलेगी।
सरकार ने 21 मीटर तक ऊंची इमारतों के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन सिस्टम भी लागू किया है। अब अधिकृत आर्किटेक्ट भवन के नक्शे और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रमाणित कर सकेंगे। आवेदन जमा होने के बाद यदि 7 दिनों के भीतर कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती, तो नक्शा स्वतः स्वीकृत माना जाएगा। हालांकि नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार समय-समय पर औचक निरीक्षण करेगी और उल्लंघन पाए जाने पर भवन मालिक व संबंधित आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Punjab New Building Rules : नए नियमों के अनुसार मिक्स-यूज प्रोजेक्ट्स के लिए कम से कम 8,000 वर्गमीटर भूमि और 24 मीटर चौड़ी सड़क अनिवार्य होगी। इन परियोजनाओं में बहुमंजिला इमारतों की अलग-अलग मंजिलों पर दुकानें, कार्यालय और आवास विकसित किए जा सकेंगे। साथ ही बड़े परिसरों में अलग-अलग रिहायशी और व्यावसायिक ब्लॉक बनाने की भी अनुमति होगी। सरकार ने ग्रीन एरिया, पार्किंग और फायर सेफ्टी के लिए भी नए मानक निर्धारित किए हैं।
आवासीय भवनों के लिए प्लिंथ लेवल और बेसमेंट संबंधी कुछ नियमों में राहत दी गई है, जबकि अधिकतम भवन ऊंचाई 13 मीटर ही रहेगी। इन परिसरों में आईटी और आईटीईएस कंपनियां अपने कार्यालय संचालित कर सकेंगी। कामकाजी परिवारों की सुविधा के लिए परिसर के भीतर क्रेच और प्ले-स्कूल खोलने की अनुमति भी दी गई है। हालांकि बड़े अस्पताल, नियमित स्कूल-कॉलेज, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग तथा ज्वलनशील या खतरनाक पदार्थों के भंडारण की अनुमति नहीं होगी।
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