दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : दिल्ली शराब घोटाले के मामले को लेकर गिरफ्तार हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की जिस पर सुप्रीम कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगी। सोमवार को यानि (कल) जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सवाल किया कि आज तक आपने जमानत के लिए अर्जी क्यों नहीं की दायर ? आइए जानते है की केजरीवाल ने इसका क्या जवाब दिया।
इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने जमानत याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि गिरफ्तारी ‘अवैध’ है और PMLA की धारा 19 का दायरा बहुत व्यापक है। गिरफ्तारी गैरकानूनी तरीके से की है।
वही पर ED का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई। तो इसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि क्योंकि शुरुआती गिरफ्तारी अवैध थी। इसलिए बाद की हिरासत पर कोई आपत्ति नहीं जताई।
इसके अलावा, अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि सीबीआई की एफआईआर और ED की ईसी एफआईआर सहित दस्तावेज अरविंद केजरीवाल को कथित घोटाले से दूर-दूर तक जोड़ते नहीं है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिंघवी ने कहा कि तीन सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किए गए हैं जिनमें मेरा नाम नहीं है।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर हलकनामे में अरविन्द केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए इसकी निंदा की है। इसके साथ ही बता दें की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज यानि मंगलवार को अरविंद केजरीवाल को मिलने जाएंगे।
ED ने इसका जवाब देते हुए बोली कि इनकी याचिका में कोई डैम नहीं है यह ED के बुलाने पर आते नहीं थे जिसके बाद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था।
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