जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : Drone Registration Required Now : Senior Government Officials ने बृहस्पतिवार को कहा कि ड्रोन से संबंधित नए नियमों के तहत इन उपकरणों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है और Agencies Tracking System के जरिये संदिग्ध उपकरणों की पहचान कर सकेंगी.
ड्रोन नियम, 2021, बुधवार को जारी किए गए. इसने मानव रहित Aircraft System (यूएएस) नियम, 2021 की जगह ली है, जो 12 मार्च को लागू हुआ था. Principal Scientific Adviser के विजय राघवन ने कहा कि ड्रोन नीति के अभाव में, इन उपकरणों को पंजीकृत नहीं किया जाता था और यह भी तय नहीं किया गया था कि उन्हें कहां उड़ाया जाना चाहिए. उन्होंने संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि नए मानदंड सभी ड्रोन के पंजीकरण को निर्धारित करते हैं और इनके तहत Specific Tracking तंत्र काम करेगा.
Drone Registration Required Now : Civil Aviation Secretary Pradeep Singh Kharola ने ड्रोन के दुरुपयोग और सुरक्षा जोखिम पर एक सवाल के जवाब में कहा कि इस नियम में हमें संदिग्ध ड्रोन की पहचान करने की सुविधा प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि हर कार का एक Registration Number होता है और यह जानने के लिए एक तंत्र होता है कि इसका मालिक कौन है. खरोला ने कहा कि ड्रोन के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा. नियमों में प्रावधान है कि भविष्य में प्रत्येक ड्रोन की एक पहचान होगी। पहली चुनौती एक अच्छे ड्रोन और एक खराब ड्रोन की पहचान करना है.
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