मुंबई (वीकैंड रिपोर्ट) : Aryan Khan Drugs Case : मुंबई की Special NDPS Court ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी है सुनवाई से पहले NCB ने एक आगामी अभिनेत्री के साथ ड्रग्स को लेकर आर्यन की चैट कोर्ट में पेश की थी Mumbai Cruise Shipdrugs मामले में मुंबई की Special NDPS Court ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आर्यन के खिलाफ Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) अधिनियम की धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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आर्यन के केस में आज केवल फैसले का प्रभावशील हिस्सा ही सामने रखा गया। विवरणात्मक आदेश आना अभी बाकी है। 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रखते हुए Justice Patil ने कहा था कि वे 20 अक्टूबर को व्यस्त हैं, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर पाएं। Narcotics Control Bureau (NCB) ने बुधवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले एक अभिनेत्री के साथ ड्रग्स को लेकर उनकी चैट कोर्ट में पेश की थी। मुंबई के एक कोर्ट ने Cruise Drugs Case में आर्यन और बाकी आरोपियों की ज़मानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।
Aryan Khan Drugs Case : आर्यन खान, की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे और अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। मानशिंदे सुशांत ड्रग्स केस में रिया चक्रवाती और देसाई ने Hit and Run Case में सलमान को अदालत से राहत दिलवाई है। NCB की ओर से इस मामले को ASG अनिल सिंह देख रहे हैं और अदालत में इनकी सहायता एडवोकेट श्रीराम शिरसात कर रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता किशोर तिवारी ने Supreme court में याचिका देकर कहा है कि आर्यन खान के मौलिक अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और एनसीबी के मामलों की जांच होनी चाहिए। बकौल तिवारी, मुंबई की अदालत द्वारा आर्यन की ज़मानत का फैसला सुरक्षित रखने से उन्हें ‘अलोकतांत्रिक और अवैध तरीके से’ 17 रातें जेल में रखा गया।
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