जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट): जालंधर के माडल टाउन के मिल्क बार चौक में नाके दौरान एएसआई पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में पुलिस को झटका लगा है। एडिशनल सेशन जज परमिंदर सिंह ग्रेवाल की अदालत ने युवक अनमोल मेहमी को आज जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा युवक पर लगाई गई धारा 307 अदालत में टिक नहीं पाई।
मेहमी के वकील ने अदालत में दलील दी कि हादसे के केस को पुलिस ने हत्या के प्रयास में जानबूझकर बदला है, जो एकदम गलत है। माननीय जज ने वकील की दलील सुनते हुए 20 साल के अनमोल मेहमी को जमानत दे दी। अब अनमोल के परिवार वालों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अनमोल को आठ दिन के भीतर ही जमानत मिल गई है। अमूमन हत्या के प्रयास की धारा में इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलती है। फिलहाल मेहमी पर केस धारा 307 के तहत ही चलेगा।
उल्लेखनीय है कि 5 मई को नकोदर रोड स्थित मेहमी इलेक्ट्रिकल के मालिक का बेटा अनमोल मेहमी अपनी अर्टिगा कार पर माडल टाउन गया था। मिल्क बार चौक पर नाका लगा था। अनमोल ने रुकने की बजाए एएसआई मुल्ख राज पर गाड़ी चढ़ा दी और उन्हें काफी दूर तक घसीटता ले गया। पुलिस ने कुछ दूरी पर उसे गिरफ्तार कर लिया था। थाना छह में अनमोल और उसके पिता के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। अनमोल के पिता ने पुलिस के सीनियर अधिकारियों के पास अपनी इंक्वायरी लगवाई हुई थी, जिस कारण उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई।
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