नई दिल्ली (वीकेंड रिपोर्ट) : भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. बैंक ने एक बयान में कहा कि मास्टर सर्कुलर में दिये गये निर्देशों के उल्लंघन को लेकर आईसीआईसीआई पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
आईसीआईसीआई बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज ने सूचना में कहा कि मई 2017 में कुछ निवेशों को एचटीएम सीमा से एएफएस सीमा में डालने पर बैंकिंग नियम अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के अधीन उस पर जुर्माना लगाया गया है. रिजर्व बैंक ने कहा कि मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार सिक्यूरिटियां को दूसरी जगह पर डालना उसके निर्देशों का उल्लंघन है.
इन बैंकों पर RBI का एक्शन
कुछ वर्षों में अनियम और नियमों की अनदेखी के चलते आरबीआई को ऑपरेटिव बैंकों पर जुर्माना और पाबंदी लगाते आया है. इस साल जनवरी में आरबीआई ने प्रोफेशनल सहकारी बैंक सीमित पर 5 लाख रुपए और महाराष्ट्र नागरी प्राइवेट बैंक सीमित पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. केवाईसी और कुछ अन्य मानदंडों के उल्लंघन को लेकर दोनों को प्राइवेट बैंकों पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था.
इस महीने RBI ने नवंबर 2016 में नोटबंदी के दौरान केवाईसी पर जारी निर्देशों और चलन से हटाए गए नोटों को बदलने से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर बिहार अवामी को प्राइवेट बैंक लिमिटेड पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.
आपके पैसे पर पड़ेगा असर
आरबीआई ने कहा है कि बैंक में जमा किए गए ग्राहकों के पैसों पर कोई असर नहीं होने वाला. बैंकों के खिलाफ लिया गया इस तरह का एक्शन नियामकीय अनुपालनों में कमियों पर आधारित है. इसका मकसद बैंकों और ग्राहकों के बीच किसी तरह के ट्रांजेक्शन या करार की वैधता पर फैसला देने का नहीं है. इस बैंक के ग्राहकों के पैसों पर इस कार्रवाई का कोई असर नहीं पड़ने वाला है.
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