नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : RBI New Guideline : एक बैंक से दूसरे बैंक में Loan Transfer करने को लेकर Reserve Bank of India (RBI) ने शुक्रवार को New Guideline जारी की है. Guideline में RBI ने Loan Transfer को लेकर अपनी New Policy का एक Master Direction जारी किया है. इसके तहत अब बैंकों और लोन देने वाली अन्य संस्थाओं को इसको लेकर एक व्यापक और Board Approved Policy को लागू करना होगा. RBI की New Guideline के मुताबिक Loan Transfer के ये नए नियम इन्हें जारी कारने की तारीख 24 सितंबर 2021 से ही लागू हो गए हैं.
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ये नियम सभी बैंक और Financial Institutions जिनमें Housing Finance Companies भी शामिल है पर लागू होता है. RBI की Guideline के मुताबिक, “Regional Rural Banks को छोड़कर सभी Scheduled Commercial Bank, Small Finance Bank, Housing Finance Companies, NABARD, National Housing Bank (NHB), Exim Bank और SIDBI समेत सभी Non-Banking Financial Companies (NBFC) पर ये नियम लागू होगा.”
RBI New Guideline : Loan Transfer की ये प्रोसेस 2 बैंकों या फिर अन्य Financial Institutions के बीच होती है. Loan Transfer की मदद से ये सभी बैंक और Financial Institutions अपनी Liquidity (कैश फंड) को मैनेज करने के साथ साथ Loan Exposures और Strategic Sales को बैलेन्स करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं.
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