

नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- National News : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह तीन महीने के भीतर पैक्ड फूड पर चेतावनी वाली लेबलिंग को लेकर नए नियम बनाए। कोर्ट ने ये आदेश एक PIL पर सुनवाई के दौरान दिया। इसमें मांग की गई थी कि हर पैक्ड खाने की चीज पर फ्रंट पर साफ चेतावनी दी जाए। इससे लोग यह जान सकें कि उस चीज में कितना शुगर, नमक या हानिकारक फैट है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान पूछा कि आप सभी के पोते- पोतियां हैं? इस याचिका पर फैसला करने दें,आपको पता चल जाएगा कि कुरकुरे या मैगी क्या है और किस तरह का रैपर होना चाहिए. उन्हें पैकेट पर कोई जानकारी नहीं दिखती।
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