
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)- Marriage Palace New Rules : जालंधर में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश जारी किए हैं। ये सभी आदेश 9 जनवरी 2026 से 8 मार्च 2026 तक लागू रहेंगे।
अब कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल बैट, तेजधार हथियार, नुकीले हथियार या किसी भी जानलेवा हथियार को वाहन में लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही जुलूस निकालने, हथियार लेकर किसी समागम में जाने, 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने और नारेबाजी पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

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मैरिज पैलेस और होटलों पर सख्ती
सभी मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल और होटल परिसरों में हथियार लेकर जाने पर रोक लगा दी गई है। मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें।
किरायेदार और नौकर रखने से पहले पुलिस को सूचना अनिवार्य
Marriage Palace New Rules : अब कोई भी मकान मालिक या पीजी संचालक बिना पुलिस सत्यापन के किरायेदार या घरेलू कामगार नहीं रख सकेगा। नजदीकी पुलिस सांझ केंद्र में पूरी जानकारी देना जरूरी होगा।

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होटल, मोटल और गेस्ट हाउस के लिए कड़े निर्देश
अब कोई भी होटल, मोटल या गेस्ट हाउस बिना पहचान पत्र के किसी को ठहरने नहीं देगा।
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वैध फोटो आईडी की कॉपी रखना अनिवार्य
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रोजाना पुलिस को ठहरने वालों की जानकारी भेजनी होगी
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विदेशी मेहमानों की सूचना फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस को देनी होगी
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रिसेप्शन, लिफ्ट, कॉरिडोर और प्रवेश द्वार पर CCTV जरूरी
यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति ठहरता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करना अनिवार्य होगा।
पटाखा कारोबारियों के लिए नया नियम
अब पटाखों के पैकेट पर डेसिबल लेवल छापना अनिवार्य होगा।

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पुलिस कमिश्नर का संदेश
Marriage Palace New Rules : इन सभी आदेशों का उद्देश्य शहर में अपराध पर लगाम लगाना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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