
Indian Railways rule (वीकैंड रिपोर्ट): Indian Railway में सफर करने वालों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। अपने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए तमाम प्रयास कर रहे भारतीय रेलवे ने एक नए नियम को सख्ती से लागू करने की तैयारी की है और ये नियम बिल्कुल हवाई जहाज के एक नियम जैसा होगा। इसका मतलब कि यात्रा के दौरान साथ ले जाने वाले सामान के वजन के बारे में, अब रेलवे, एयरलाइनों की तरह नियंत्रित करेगा। आपको बता दें कि ये नियम पहले से है, पर इसे पूरी तरह से लागू करना मुश्किल था। फिलहाल अब तय किए गए मानकों के अनुसार ही यात्री अपने साथ सामान ले जा सकेंगे। साथ ही कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर सामान की लिमिट सख्ती से लागू की जाएगी।
Railway Luggage Rule Like Airlines: अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से इतना सामान होगा तय
नियमों के चलते यात्रा की अलग-अलग कैटेगरी के मुफ्त सामान की अनुमति अलग होती है। उदाहरण के लिए फर्स्ट क्लास AC कोच में सफर करते हैं तो 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति होगी, सेकंड क्लास AC में जाते हैं तो 50 किलोग्राम और थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट होगी। ऐसे में अगर आप जनरल टिकट पर यात्रा करते हैं तो उनके लिए साथ ले जाने वाले सामान का वजन कुछ 35 किलोग्राम तक हो सकता है।
लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से शुरूआत
इस नियम की शुरूआत उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे ने लखनऊ और प्रयागराज मंडल के प्रमुख स्टेशनों से करने का फैसला किया है। चिन्हित Railway Stations में शामिल है: प्रयागराज, मिर्जापुर, कानपुर और अलीगढ़ जंक्शन, साथ ही लखनऊ चारबाग, बनारस, प्रयागराज छिवकी, सूबेदारगंज, मिर्जापुर, टूंडला, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा आदि। इस संबंध में रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये नियम रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों के लिए जरूरी है।
Penalty: ज्याद बैग का वजन तो ज्यादा जुर्माना
जानकारी के अनुसार तय लिमिट से ज्यादा वजन का बैग या ब्रीफकेस है और बोर्डिंग स्पेस में बाधा पड़ती है तो फिर जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे का कहना है कि अगर जांच में तय सीमा से ज्यादा और बिना बुकिंग का सामान मिलता है तो सामान्य दर से ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा यात्रियों को अपने साथ कुछ 10 किलो तक का अतिरिक्त सामान ले जाने की छूट होगी। साथ ही एक और खास बात कि यात्रियों के सामान का सिर्फ वजन ही नहीं, बल्कि उनके ट्रैवल बैग के आकार को भी इस दायरे में रखा जाएगा।
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