

नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): Punjab Govt. vs Rajyapal : सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल की ओर से देरी के खिलाफ पंजाब सरकार की याचिका पर पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के खिलाफ सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि आखिर राज्यपाल सरकार से तालमेल क्यों नहीं बिठा पाते। हर बार मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, जबकि राज्यपाल को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही सुलझा लेना चाहिए था।
Punjab Govt. vs Rajyapal : वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार के लिए टाली। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपाल को कोई बिल सरकार को वापस भेजने का भी अधिकार है लेकिन मामला कोर्ट तक आने से पहले राज्यपालों को निर्णय लेना चाहिए। कोर्ट ने पंजाब में विधानसभा सत्र लगातार चालू रखने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान में दी गई व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “राज्यपालों को थोड़ा आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, उन्हें पता होना चाहिए कि वे जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं। राज्यपालों को मामला अदालत में आने से पहले ही कार्रवाई करनी चाहिए।”
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