जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : पंजाब की जनता की कन्फ्यूजन को दूर करने का आखिर पंजाब सरकार को ख्याल आ ही गया। इसके बाद शुक्रवार शाम को सरकार द्वारा जारी आदेश मीडिया तक पहुंचा जिसके बाद लोगों की दुविधा खत्म हुई। इस से पूर्व पंजाब में सभी हॉट-स्पॉट जिलों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई जिसके बाद से लोग दुविधा में फसें हुए थे।
शुक्रवार शाम को जारी आदेशों में अब वीकैंड में कुछ सेवांओं को छोड़ कर पूर्ण रुप से लॉकडाउन के आदेश दिए गए हैं। इसके तहत अब पंजाब में शनिवार व रविवार को घर से बाहर निकलने पर भी पाबंधी लगाई गई है जबकि जरुरी वस्तुओं की दुकानों को शाम 6ः30 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है जोकि सिर्फ होम डिलिवरी ही कर पाएंगें। इसके अलावा किसी भी मेडिकल एमरजैंसी के लिए जरुरत के अनुसार केवल एक व्यक्ति ही घर से निकल सकेगा।
क्या हैं पूरे आदेश
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शुक्रवार को जारी किए गए आदेशों के अनुसार हर तरह के कोरोबार, व्यपार व दुकानों को पूरे सप्ताह शाम 6ः30 बजे तक ही खोलने की इजाजत है।
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धार्मिक स्थलों, स्पोर्टस कांप्लैक्सों व रैस्त्रां को सातों दिन शाम 6ः30 तक ही खोलने की परमिशन दी गई है।
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इसके अलावा विवाह समारोह व अंतिम संस्कार को छोड़ किसी भी स्थान पर लोगों के इक्त्रित होने पर रोक लगाई गई है। विवाह पर 30 व अंतिम संस्कार पर 20 से अधिक लोगों इक्कठा होने पर मनाही है।
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शाम 7 से सुबह 5 बजे तक पूरे राज्य में कर्फ्यू जारी रहेगा।
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सफर के दौरान अब कार में सिर्फ 3 लोगों के ही बैठने की इजाजत है और इसके अलावा बसों में क्षमता से 50 प्रतिशत सवारीयां ही बिठाई जा सकेंगी।
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पूरे राज्य में धारा 144 लागू की गई है।
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सभी सरकारी व प्राईवेट दफ्तरों के 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने के आदेश हैं इसके लिए सभी ऑफिसों के प्रमुख जिम्मेदार बनाए गए हैं। सरकारी ऑफिसों के भी ज्यादा से ज्यादा ऑनलाईन कार्य करने पर जोर दिया गया है।
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इसके साथ ही हॉट-स्पॉट इलाकों में जरुरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़ कर बाकी सभी दुकानों को जिला प्रशासान द्वारा निर्धारित होने वाले दिनो के हिसाब से 50 प्रतिशत दुकाने खोलने के ही आदेश दिए गए हैं।
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होटलों को सप्ताह में सातो दिन खुले रखने की परमिशन दी गई है।
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साथ ही शराब की दुकानें भी शाम 6ः30 बजे तक खुली रह सकेंगी ।
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उक्त सभी आदेश 31 अगस्त तक जारी रहेंगें।
पढ़ें सरकार द्वारा जारी आदेश
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