
मोहाली (वीकैंड रिपोर्ट)- Lawrence Bishnoi acquitted : जेल में बंद गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई के लिए राहतभरी खबर है। खबर यह है कि बिश्नोई सहित चार लोगों को सबूतों की कमी के चलते एक केस में बरी कर दिया गया है। मोहाली अदालत ने एक दोषी को तीन साल की सजा सुनाई है। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील कर्ण सोफत ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई, असीम उर्फ हाशम बाबा, दीपक, विक्रम सिंह उर्फ विक्की व सोनू के खिलाफ सोहाना थाने में वर्ष 2022 में ऑर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
एडवोकेट सौफत ने बताया कि अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी अपनी गवाही पूरी नहीं कर पाए, जिसके चलते लॉरेंस बिश्नोई समेत अन्य आरोपितों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य पेश नहीं हो सके। इस मामले में, आरोपित सोनू को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दोषी ठहराया गया है। अदालत ने उसे तीन साल की कैद और 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। यदि वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसकी सजा की अवधि एक महीने बढ़ा दी जाएगी। यह मामला 19 नवंबर 2022 का है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनू (निवासी गांव सोरगढ़ी, जिला मेरठ, यूपी), जो डकैती के कई मामलों में वांछित था, लांडरां की तरफ आ रहा है और उसके पास अवैध हथियार हैं। पुलिस ने सोनू को टीडीआई सिटी के पास से हिरासत में लिया था।
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