नवांशहर (गौरव गुप्ता) : पंजाब सरकार ने महामारी अधिनियम के तहत म्यूकर माइकोसिस (Black Fungus) को नोटिफाई किया है जिसे देखते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इस बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त डॉ. शेना अग्रवाल ने बताया कि अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि Black Fungus से बचाव के लिए हर 12 घंटे में ऑक्सीजन सिलिंडर से जुड़ी हेमोडिफायर बॉटल में स्लाइन / डिसटिल वाटर को स्टरलाइज्ड तरीके से बदलें और इसका पूरा रिकॉर्ड ड्यूटी डॉक्टर से चेक कर रजिस्टर में रखा जाए।
इसी प्रकार अस्पतालों में जहां ऑक्सीजन कंसट्रेटर का उपयोग किया जा रहा है, वे एक मरीज से दूसरे मरीज में इस्तेमाल करने से पहले पूरी तरह से स्टरलाइज होने के बाद ही उन्हें दूसरे मरीज पर इस्तेमाल करेंगे और ड्यूटी डॉक्टर से जांच कर रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड रखेंगे। अस्पतालों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर किसी मरीज को Black Fungus की बीमारी हो तो इसकी जानकारी तुरंत डिप्टी मेडिकल कमिश्नर, शहीद भगत सिंह नगर को दी जाए।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------