कपूरथला (वीकैंड रिपोर्ट) : डिप्टी कमिश्नर कम ज़िला मैजिस्ट्रेट दीप्ति उप्पल की तरफ से एक अहम आदेश के द्वारा जिले अंदर आक्सीजन की स्पलाई अस्पतालों को पूरी करने के बाद ही चुनिंदा उद्योगों को स्पलाई करने के निर्देश जारी किये गए हैं। करोना के मामलों में तेज़ी के साथ विस्तार होने के कारण अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने के लिए आक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, जिस कारण पंजाब सरकार के उद्योग और कामर्स विभाग के पत्र नंबर डाटा -आक्सीजन -स्पलाई –2136 बी के द्वारा जारी निर्देशों के अनुकूल यह आदेश जारी किये गए हैं।
आक्सीजन स्पलाई
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अस्पतालों को आक्सीजन की स्पलाई पूरी करने उपरांत ही 9 ऐसे उद्योगों को आक्सीजन स्पलाई की जाये जिनको ज़रूरत है। इन उद्योगों में ऐमपोलस एंड वायलस, फारमासूटीकल, पैट्रोलियम रिफायनरी, स्टील पलांट, न्यूक्लियर एनर्जी, आक्सीजन सिलंडर उत्पादक, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पलांट, फूड एंड वेस्ट प्यूरीफीकेशन, प्रोसेस उद्योग जिनको निर्विघ्न ढलाई के काम के लिए आक्सीजन की ज़रूरत है। अस्पतालों को आक्सीजन पूरी स्पलाई करने के बाद भी उक्त 9 उद्योगों को आक्सीजन स्पलाई अनुपम कालिया, ड्रग कंट्रोल अधिकारी (98784 -17208) कपूरथला से मंजूरी लेने उपरांत ही की जायेगी।
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