चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट): केंद्र सरकार से मिली इस छूट के बाद अब पंजाब सरकार ने भी शराब की दुकानें खोलने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी हैं। पंजाब सरकार ने लोगों के घर तक शराब पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी को मंजरी दे दी है। इसके लिए पंजाब के आबकारी विभाग की ओर से गाइड लाइन भी जारी की गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक एक ग्रुप में सिर्फ 2 लोग ही होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके साथ जो भी लोग होम डिलीवरी करेंगे उनके पास आधिकारी पास होना जरूरी होगा। आबकारी विभाग ने साफ किया है कि दो लीटर से ज्यादा शराब की होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी। इसी के साथ ये भी पहले ही बता दिया गया है होम डिलीवरी की सुविधा केवल कफ्र्यू और लॉक डाउन के बीच में ही रहेगी।
आबकारी विभाग ने बताया कि शराब की होम डिलीवरी के लिए वाहनों का भी पंजीकरण होगा। इन वाहनों के अलावा किसी भी वाहन से शराब की होम डिलीवरी नहीं की जा सकेगी। शराब के ठेके खोलने को लेकर भी विभाग ने दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। राज्य में जिस भी शराब की दुकान को खोलने की इजाजत दी जाएगी उसके बाहर केवल 5 लोग की इक_ा हो सकते हैं। इसके साथ ही दुकानदार को सड़क पर लोगों के खड़े होने के लिए निशान भी बनाना होगा। शराब की दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ ही शराब के ठेके तभी खोले जाएंगे जब कफ्र्यू में जिला प्रशासन द्वारा ढील दी जाएगी बता दें कि पंजाब सरकार ने शराब की दुकानों को 7 मई से रोजाना 9 बजे से 1 बजे तक खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। दुकानें बंद होने के बाद दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक शराब की होम डिलीवरी की जाएगी।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------