





जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)- Punjab Online Property Mutation : पंजाब में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने के बाद इंतकाल दर्ज कराने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब इस काम के लिए बार-बार तहसीलों और पटवारखानों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। राज्य में उपलब्ध ईजी जमाबंदी पोर्टल के माध्यम से लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे आवेदन का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और काम में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करवाना भी आसान हो सकता है। अक्सर लोगों को रजिस्ट्री के बाद इंतकाल दर्ज करवाने के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता है। कभी संबंधित कर्मचारी उपलब्ध नहीं होते तो कभी दस्तावेजों की जांच में देरी के कारण काम अटक जाता है। ऐसी परिस्थितियों में लोगों को समय और पैसे दोनों खर्च करने पड़ते हैं।
रिश्वत की शिकायतों के बीच ऑनलाइन व्यवस्था से राहत की उम्मीद
जमीन-जायदाद से जुड़े कामों में देरी और कथित रिश्वतखोरी की शिकायतें भी समय-समय पर सामने आती रही हैं। हाल ही में विजिलेंस टीम द्वारा इंतकाल दर्ज करने के नाम पर 5,000 रुपये की कथित रिश्वत लेते हुए एक पटवारी और उसके निजी कारिंदे को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई थी। कई लोगों की शिकायत रहती है कि पटवारखानों में समय पर काम नहीं होने के कारण उन्हें बार-बार दफ्तर जाना पड़ता है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से प्रक्रिया का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध रहने की उम्मीद है, जिससे आवेदन की स्थिति जानने और देरी के संबंध में शिकायत करने में मदद मिल सकती है।
ईजी जमाबंदी पोर्टल पर घर बैठे करें आवेदन
प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के बाद इंतकाल दर्ज करवाने के लिए आवेदक ईजी जमाबंदी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधित क्षेत्र के पटवारी तक पहुंचने और आगे की कार्रवाई का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने की जानकारी दी गई है। आवेदन जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद या एप्लीकेशन नंबर को संभालकर रखना जरूरी है। यही नंबर भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने या काम में देरी होने पर शिकायत दर्ज करवाने में काम आ सकता है।
Punjab Online Property Mutation : इंतकाल प्रक्रिया के लिए 30 दिन की समयसीमा
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इंतकाल दर्ज करने की प्रक्रिया के लिए कुल 30 दिनों की समयसीमा निर्धारित की गई है। इसमें अलग-अलग स्तरों पर दस्तावेजों की जांच और कार्रवाई का प्रावधान बताया गया है।
- पहले 15 दिन: पटवारी के स्तर पर आवेदन की जांच और जरूरी कार्रवाई।
- अगले 5 दिन: कानूनगो द्वारा संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्ड का सत्यापन।
- अंतिम 10 दिन: तहसीलदार के स्तर पर अंतिम जांच और मंजूरी की प्रक्रिया।
इस व्यवस्था का उद्देश्य इंतकाल दर्ज करने के काम को समयबद्ध बनाना और अनावश्यक देरी कम करना है। यदि निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होता, तो आवेदक अपनी रसीद या एप्लीकेशन नंबर के आधार पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।
आवेदन करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सही भरें। आवेदन जमा होने के बाद रसीद और एप्लीकेशन नंबर सुरक्षित रखें। यदि आवेदन लंबित रहता है, तो पहले पोर्टल पर उसकी स्थिति जांचें और जरूरत पड़ने पर संबंधित राजस्व अधिकारी से संपर्क करें।
नोट: 30 दिनों की समयसीमा, प्रत्येक अधिकारी के लिए निर्धारित अवधि और ऑनलाइन आवेदन की मौजूदा प्रक्रिया को प्रकाशित करने से पहले पंजाब के आधिकारिक ईजी जमाबंदी पोर्टल या राजस्व विभाग से सत्यापित कर लें।
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