
इलाहाबाद (वीकैंड रिपोर्ट) : Mukhtar Ansari Gangster Case : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज बाहुबली मुख्तार अंसारी को राहत दी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर मुख्तार अंसारी की जमानत मंजूर कर ली है। इसके साथ ही सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के फाइन को भी हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है। हालांकि सजा पर रोक लगाए जाने की मुख्तार अंसारी की अपील को हाईकोर्ट ने नहीं माना। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया। सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर हाईकोर्ट में जारी सुनवाई रहेगी।
Mukhtar Ansari Gangster Case : जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 सितंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था। सुनवाई के दौरान मुख्तार के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह 12 साल चार महीने से जेल में बंद हैं। जितनी सजा मुख्तार को सुनाई गई है उससे ज्यादा वह ट्रायल के दौरान भुगत चुके हैं। आपको बता दें कि इसी मामले में मुख्तार के भाई बसपा के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को भी चार साल की सजा मिली थी। हालांकि वह पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं। इस सजा के बाद अफजाल की संसद सदस्यता भी चली गई थी।
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