
नई दिल्ली, 1 जून 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- LPG New Rule 2026 : जून महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए कई अहम बदलावों के साथ हुई है। इनमें सबसे बड़ा बदलाव एलपीजी (LPG) गैस कनेक्शन से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने घरेलू गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और दोहरे गैस कनेक्शनों पर रोक लगाने के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब जिन उपभोक्ताओं के घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अपने एलपीजी कनेक्शन को लेकर तय समय सीमा का पालन करना होगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए निर्देशों के अनुसार, 1 जून 2026 से जिन परिवारों को PNG कनेक्शन मिल चुका है, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना मौजूदा एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं करने पर गैस एजेंसियां संबंधित एलपीजी कनेक्शन को रद्द कर सकती हैं।
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का कहना है कि देशभर में तेजी से PNG नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। मार्च 2026 तक लाखों नए PNG कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद एलपीजी सिलेंडरों की मांग में अपेक्षित कमी नहीं आई है। जांच में सामने आया है कि कई उपभोक्ता PNG और LPG दोनों सुविधाओं का एक साथ उपयोग कर रहे हैं। इसी स्थिति को देखते हुए सरकार ने “एक घर, एक गैस कनेक्शन” की नीति को प्रभावी बनाने की दिशा में यह कदम उठाया है। सरकार का मानना है कि इससे एलपीजी की उपलब्धता बेहतर होगी और आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव कम होगा।
नई व्यवस्था में कैसे होगा LPG सरेंडर?
उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) एक विशेष कनेक्शन ट्रांसफर वाउचर सिस्टम शुरू कर रही हैं। इसके तहत उपभोक्ता अपना एलपीजी कनेक्शन सुरक्षित तरीके से सरेंडर कर सकेंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में कोई उपभोक्ता ऐसे क्षेत्र में स्थानांतरित होता है जहां PNG सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना LPG कनेक्शन दोबारा सक्रिय करवा सकेगा।
LPG New Rule 2026 : गैस संकट के बीच आया नया नियम
माना जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते सरकार गैस संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी रणनीति के तहत PNG नेटवर्क को बढ़ावा देने और LPG की खपत को संतुलित करने के लिए यह बदलाव लागू किया गया है।
जून के पहले दिन महंगा हुआ कमर्शियल सिलेंडर
नए नियम के साथ ही 1 जून से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 42 रुपये महंगा होकर 3,113.50 रुपये का हो गया है। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 913 रुपये में उपलब्ध रहेगा।
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