नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Hijab Controversy : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को कर्नाटक सरकार के एक आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें राज्य के सरकारी कॉलेजों को कॉलेज परिसर में मुस्लिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत किया गया था।
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इससे पहले, कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाले मुस्लिम अपीलकर्ताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि स्कूलों में परिधान पहनने के खिलाफ “निर्देश” अल्पसंख्यक समुदायों को हाशिए पर रखने के “पैटर्न” का हिस्सा है। हिजाब मामले में 10 दिनों तक जिरह चली।
Hijab Controversy : सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कर्नाटक के महाधिवक्ता प्रभुलिंग के नवदगी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने राज्य की ओर से तर्क दिया। जबकि वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और सलमान खुर्शीद ने मुस्लिम याचिकर्ताओं के विचार प्रस्तुत किए।
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