

नागपुर (वीकैंड रिपोर्ट) : HC Canceled the Decision of CM Shinde : सहकारी बैंक में भर्ती पर शिंदे सरकार को कड़ी फटकार लगी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के एक सहकारी बैंक की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास संबंधित मंत्री द्वारा की गई समीक्षा या संशोधन करने की कोई शक्ति नहीं है।
यह भी पढ़ें : Ruckus in Parliament : नड्डा के बयान और अडाणी मुद्दे पर संसद में हंगामा, दोनों सदन स्थगित
HC Canceled the Decision of CM Shinde : जस्टिस विनय जोशी और वाल्मीकि एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने 3 मार्च के अपने आदेश में शिंदे के फैसले को पूरी तरह से अनुचित और कानून के अधिकार के बिना करार दिया। यह आदेश चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और संतोषसिंह रावत नाम के एक व्यवसायी द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया गया। बता दें, रावत को शिंदे के फैसले का विरोध करते हुए बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।
You can also connect with us on Telegram
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Channel Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------


