कर्नाटक (वीकैंड रिपोर्ट) : Court Order on Rape Case : सुप्रीम कोर्ट ने 10 पुरुषों के खिलाफ अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज कराने वाली महिला की जानकारी कर्नाटक के सभी पुलिस स्टेशनों को भेजने का आदेश दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य के डीजीपी को यह आदेश जारी किया. 2011 से 2022 के बीच महिला ने दस पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने अपनी राय में न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 अगस्त 2022 को मैसूर के होटल ललित महल पैलेस में पीके विवेक ने महिला से एक व्यापारिक लेनदेन के सिलसिले में मुलाकात की थी।कुछ दिनों बाद महिला ने विवेक और उसके परिवार के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज कराईं। विवेक ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि महिला ने पिछले दशक में 10 पुरुषों के खिलाफ इसी तरह के मामले दर्ज कराए हैं।
Court Order on Rape Case : अदालत ने सिलसिलेवार मामले दायर करने की महिला की प्रवृत्ति पर आश्चर्य व्यक्त किया। अपनी शिकायतों में महिला ने कुछ लोगों को अपना पति बताया और कुछ पर शादी का वादा कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया. हालांकि सुनवाई के दौरान वह खुद अनुपस्थित रही। यहां तक कि सबूत देने के लिए भी अदालत नहीं पहुंचे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पीके विवेक और उसके परिवार के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करने का फैसला किया। पीके विवेक हसन जिले के सकलेशपुर में रहते हैं और एक कॉफी बागान के मालिक हैं।
सुनवाई के दौरान जज ने कहा- इस केस ने तो हनी ट्रैप को भी पीछे छोड़ दिया है। महिला का इरादा स्पष्ट है। मैं शिकायतकर्ता के कृत्यों को एक दशक पुरानी धोखाधड़ी की गाथा मानता हूं। न्यायमूर्ति ने आगे कहा, “अगर यह शिकायतकर्ता किसी थाने में केस दर्ज कराना चाहे तो बिना किसी उचित प्रारंभिक जांच के मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। यह पुरुषों के खिलाफ बेतहाशा दर्ज हो रहे अपराधों को रोकने की खातिर है।” न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने कहा, “इसका उद्देश्य स्पष्ट है। यह केवल उन लोगों को परेशान करना था, जिनका शिकायतकर्ता से कोई लेना-देना नहीं था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 सालों में महिला ने पांच पुरुषों पर दुष्कर्म, दो पर क्रूरता और तीन पर छेड़छाड़ और आपराधिक धमकी का आरोप लगाया है।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------