बीकानेर (वीकैंड रिपोर्ट) : Bikaner Land Deal Case : रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट का झटका लगा है। यह झटका जमीन खरीद फरोख्त मामले में हैं। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा तथा बिचौलिए महेश नागर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाते हुए महेश नागर और अन्य की याचिका खारिज करने के आदेश दिए हैं। वहीं दो हफ्ते तक पहले का अंतरिम आदेश जारी रहेगा जिस दौरान परिवादी फिर से अपील भी कर सकते हैं।
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जानकारी के मुताबिक तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जोधपुर हाईकोर्ट जस्टिस डॉ। पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकलपीठ ने फैसला सुनाया है।दरअसल, ईडी ने स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और महेश नागर की 482 के प्रार्थना पत्र और इंफोर्समेंट डायरेक्टरी पेश की जिस पर बुधवार को कस्टोडियल परमिशन के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में सुनवाई हुई थी।
Bikaner Land Deal Case : बता दें कि बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद-फरोख्त के मामले को लेकर रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मौरीन वाड्रा पर चल रहे मामले में कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की थी। बुधवार को कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया था जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला गुरुवार तक सुरक्षित रख लिया था। मालूम हो कि इस मामले में वाड्रा समेत सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा रखी थी।
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