जालन्धर (वीकेंड रिपोर्ट) : अगर आप भी नौकरी करते हैं तो आपके लिए नए वर्ष 2021-22 की शुरुआत यानी 1 अप्रैल 2021 से बड़े बदलाव हो सकते हैं. इन बदलावों के बाद आपके प्रॉविडेंट फंड, काम करने के घंटे और सैलरी जैसे कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है. इसके अलावा आपकी ग्रैच्युटी और पीएफ भी बढ़ जाएगा. हालांकि, ग्रैच्युटी और पीएफ बढ़ने पर आपकी टेक होम या इनहैंड सैलरी कम हो जाएगी.
केंद्र सरकार की ओर से इन बदलावों के लिए लाए गए विधेयक के नियमों पर अभी भी चर्चा चल रही है. इसे लागू करने को लेकर अभी विचार-विमर्श किया जा रहा है. बता दें कि पिछले साल संसद में पास किए गए तीन मजदूरी संहिता विधेयक की वजह से ये बदलाव हो सकते हैं. इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल 2021 से लागू होने की संभावना है. आइए आपको बताते हैं कि किस तरह के और क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं?
1. सरकार के प्लान के मुताबिक, 1 अप्रैल से मूल वेतन कुल सैलरी का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए.
2. केंद्र सरकार का दावा है कि वेतन में किए जाने वाले इस बदलाव से नियोक्ता और श्रमिक दोनों को फायदा मिलेगा.
3. नए नियमों के मुताबिक, आपके पीएफ में एक ओर जहां इजाफा होगा. वहीं, आपकी इनहैंड सैलरी कम हो जाएगी. दरअसल नए नियमों के मुताबिक, मूल वेतन कुल वेतन का 50 फीसदी या अधिक होना चाहिए.
4. ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों का सैलरी स्ट्रक्चर इस बदलाव के बाद पूरी तरह बदल सकता है. बता दें मूल वेतन बढ़ने से पीएफ में भी इजाफा होगा, क्योंकि ये बेसिक सैलरी पर आधारित होता है.
5. काम करने के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का भी प्रस्ताव रखा गया है. इसके अलावा 15 से 30 मिनट तक एक्सट्रा काम करने को भी ओवरटाइम में शामिल किया जाने का प्रावधान है.
6. मौजूदा समय में अगर आप 30 मिनट से कम समय के लिए एक्सट्रा काम करते हैं तो उसको ओवरटाइम में नहीं गिना जाता है.
7. नए नियमों के मुताबिक, 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. सरकार का मानना है कि कर्मचारियों को 5 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक दिया जाना चाहिए.
8. पीएफ राशि बढ़ने से रिटायरमेंट की राशि में भी इजाफा होगा. रिटायरमेंट के बाद लोगों को इस राशि से काफी मदद मिलेगी.
9. पीएफ और ग्रैच्युटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए पीएफ में ज्यादा योगदान देना पड़ेगा.
10. पिछले साल संसद में पास किए गए तीन मजदूरी संहिता विधेयक की वजह से ये बदलाव हो सकते हैं.
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