

नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- Birth and Death Registration Amendment Bill 2026 : लोकसभा ने शुक्रवार को जन्म और मृत्यु का पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026 को विपक्षी दलों के हंगामे के बीच बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले यह विधेयक 29 जुलाई को राज्यसभा से मंजूरी प्राप्त कर चुका था। सदन में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया, जबकि विपक्षी सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण विधेयक पर कोई चर्चा नहीं हो सकी और विपक्षी सांसदों ने अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। इसके बाद लोकसभा ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया।
क्या है इस विधेयक का उद्देश्य?
इस संशोधन का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 13(3) में बदलाव कर देर से होने वाले पंजीकरण की प्रक्रिया को और अधिक सख्त और व्यवस्थित बनाना है। मौजूदा नियमों के अनुसार यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण एक वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है, तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM), उप-मंडल मजिस्ट्रेट (SDM) या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। नए संशोधन में देरी की अवधि के आधार पर दो-स्तरीय मंजूरी व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया है।
Birth and Death Registration Amendment Bill 2026 : सरकार ने विपक्ष पर साधा निशाना
विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा कि सरकार चाहती थी कि सभी सदस्य इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लें, लेकिन विपक्ष ने बार-बार अनुरोध के बावजूद सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष यह आरोप नहीं लगा सकता कि विधेयक बिना चर्चा के पारित किया गया, क्योंकि चर्चा का अवसर स्वयं विपक्ष ने गंवा दिया। उन्होंने भविष्य में सदन की कार्यवाही में सहयोग करने और महत्वपूर्ण विधेयकों पर रचनात्मक चर्चा में भाग लेने की अपील भी की। इस दौरान पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने भी विपक्ष से कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहयोग का आश्वासन दिया गया था, लेकिन सदन में लगातार हंगामा किया गया। हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।
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