जालंधर (वीकेंड रिपोर्ट) : पंजाब में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए पंजाब सरकार ने राज्य में और सख्ती बढ़ा दी है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। यह गाइडलाइन्स 1 मई से 15 मई तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान सभी प्राइवेट दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बाकी दुकानों का समय शाम 5 बजे तक ही रहेगा। नए जारी हुए आदेशों के अनुसार रोजाना प्रयोग की वस्तुए जैसे दूध, सब्जी, फ़ल व राशन के सामान की रात 9 बजे तक होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है। साथ ही जोमाटो, स्विग्गी व अन्य इ-कॉमर्स कारोबारियों को भी 9 बजे तक इजाजत दी गई है।
पढ़े : 1 से 15 मई तक के लिए जारी हुए नए आदेश
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