जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : बस में कोचिंग क्लास चलाने वाले प्रोफेसर के खिलाफ जालंधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. प्रोफेसर ने यह क्लासेस क्रोध प्रकट करने के लिए लगाई थी
कोचिंग सेंटर के मालिक एमपी सिंह ने करोना संकट के बीच कोचिंग स्थानों को खोलने का मोर्चा खोल दिया है इनका कहना है कि कोचिंग संस्थानों को भी खोला जाना चाहिए कोरोनावायरस मद्देनजर पंजाब सरकार ने कोचिंग क्लासे लगाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है
इस संबंध में डीसीपी गुरमीत सिंह का कहना है कि सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन लोगों की जान की सुरक्षा के मद्देनजर है इसका इस तरह उल्लंघन करना गैरकानूनी है
पुलिस ने थाना बारादरी में शिक्षक पर धारा 188 डिजास्टर मैनेजमेंट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है शिक्षक एमपी सिंह को मौके पर जमानत देकर छोड़ दिया गया है पुलिस के अनुसार बस में पढ़ाते हुए प्रोफेसर ने मास्क भी ठीक ढंग से नहीं पहना था
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