जालंधर (वीकेंड रिपोर्ट) : डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर जगमोहन सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि कोई भी दुकानदार /दर्ज़ी, सैनिक /अर्ध सैनिक बल /पुलिस की बनी बनाई वर्दी या कपड़ा ले कर सिलाई वर्दी बिना खरीददार की बिना पहचान किये नहीं बेचेगा। वर्दी खरीदने वाले व्यक्ति के फोटो शिनाख्ती कार्ड जो समर्थ अधिकारी की तरफ से, उसे जारी किया गया हो, की स्व -तस्दीक फोटो कापी रखेगा और खरीदने वाले का रैक, नाम, पता, फ़ोन नंबर और तैनाती के स्थान सम्बन्धित रिकार्ड रजिस्टर पर दर्ज करेगा और इस रजिस्टर को दो महीनों में एक बार सबंधित मुख्य अधिकारी थाना से तस्दीक करवाएगा और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को उपलब्ध करवाएगा।
एक अन्य आदेश जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने कमिश्नर पुलिस जालंधर की सीमा में किसी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समागम /जुलूस में हथियार उठा कर चलने, पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति को इकठा और नारेबाज़ी करने पर पाबंदी लगा दी है।
सी.सी.टी.वी. कैमरे हुए अनिवार्य
जालंधर की सीमा में आते सभी मैरिज पैलसों /होटलों के दावत हाल में विवाह -शादियों और अन्य सामाजिक प्रोगरामों में पब्लिक द्वारा हथियार ले कर जाने पर पाबंदी होगी और साथ ही उन मैरिज पैलेसों /दावत हाल के मालिकों को आदेश दिए कि वह मैरिज पैलेसों /दावत हाल में सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाने के ज़िम्मेदार होंगे।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर जगमोहन सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा में आते वाहन ठहरीं करने के स्थानों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों,अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों और अन्य वाहन पार्क करने के लिए बनें स्थानों आदि के मालिक /प्रबंधक (कंपलैक्स के अंदर या बाहर) पर सी.सी.टी.वी.कैमरे लगाए बिना वाहन पार्किंग नहीं चलाऐंगे।
रिकार्डिंग की सी.डी. 15 दिन बाद सिक्योरिटी ब्रांच में दी जाये
इस बात को यकीनी बनाया जाये कि सी.सी.टी.वी. कैमरे इस तरीके से लगाए जाएँ कि जो वाहन पार्किंग के अंदर /बाहर आता -जाता है उस वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ़ नज़र आए और इस सम्बन्धित लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरे की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी.डी. तैयार करने उपरांत हर 15 दिन बाद सिक्योरिटी ब्रांच दफ़्तर पुलिस कमिश्नर जालंधर में दी जाये और वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन एक दिन के लिए खडा करना हो तो रजिस्टर में उसका इंदराज वाहन मालिक का नाम,मोबायल नंबर, वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर,इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख़ और वाहन वापिस लेने की तारीख़ दर्ज करने के इलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर दस्तखत करवाए जाएँ।
यदि वाहन एक दिन से अधिक समय के लिए खडा करना हो तो उस का इंदराज रजिस्टर में उक्त अनुसार करके वाहन मालिक की तरफ से वाहन के रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसैंस की फोटो कापी ले कर बतौर रिकार्ड रखा जाये और इसके इलावा पार्किंग के स्थानों पर काम कर रहे व्यक्तियों की पुलिस वैरीफिकेशन सबंधित जगहों से करवाई जाये।
आवाज़ प्रदूषण पर मनाही के आदेश जारी
डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर ने एक अन्य आदेश के द्वारा माननीय भारत की सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना हित आवाज़ प्रदूषण पैदा करने पर मनाही के आदेश जारी किये हैं जिनके अंतर्गत जनतक स्थानों की सीमाएं पर पटाखों के शोर स्तर और लाउड स्पीकरों की आवाज़ 10 डी.बी. (ए) से अधिक नहीं होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति रात 10.00 बजे से प्रातः काल 06.00 बजे के दरमियान कोई ढोल या भोंपू नहीं बजा सकेगा और न ही आवाज़ पैदा करने वाला कोई यंत्र बजा सकेगा और न ही साउंड ऐंपलीफायर का प्रयोग कर सकेगा ,जनतक हंगामी हालात के।
इसके इलावा निजी साउंड व्यवस्था वालों की तरफ से भी अपने आस -पड़ौस में शोर का स्तर 7.5 डी. बीज (ए) से अधिक नहीं रखा जा सकेगा। इस के इलावा रात 10 बजे से प्रातः काल 6 बजे तक रिहायशी क्षेत्र में हार्न बजाने की आज्ञा नहीं होगी और यदि आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो साउंड व्यवस्था का समान ज़ब्त कर लिया जायेगा।
पटाख़ों के पैकटों पर आवाज़ का लेबल प्रिंट होना जरूरी
जालंधर के इलाको में अमन और कानून की व्यवस्था को बरकरार रखने और आम जनता की जान -माल की चौकीदारी को यकीनी बनाने के लिए समूह पटाख़ों के निर्माताओं /डीलरों को आदेश जारी किया है कि पटाख़ों के पैकटों पर आवाज़ का लेबल (डैसीबल में) प्रिंट होना जरूरी है।
गाँवों में लगेगा ठीकरी पहरा
आदेश के द्वारा पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के इलाको में अमन और कानून की व्यवस्था को बरकरार रखने और आम जनता की जान-माल की चौकीदारी को यकीनी बनाने के लिए यह आदेश जारी किया है कि मकान मालिक घरों में किरायेदार और पी.जी. मालिक और इस के इलावा आम लोग घरों में नौकर और कामगार अपने नज़दीक के पंजाब पुलिस के सांझ केंद्र में जानकारी /सूचना दिए बिना नहीं रखेंगे। किसी प्रकार का हथियार जैसे बेसबाल, तेज़ हथियार, नोकील हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रख कर चलने पर पाबंदी लगाई गई है।
पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र अधीन आते गाँवों में रात 8 बजे से प्रातः काल 5 बजे तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किये गई हैं। सभी पंचायतों को आदेश दिए कि जारी आदेशों अनुसार ठीकरी पहरा लगाए जाएँ और ठीकरी पहरा पर तैनात लोगों के बारे में सूचना सबंधित एस.एच.ओ. को दी जाये।
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