

नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)– Uphaar Cinema Case : उपहार सिनेमा अग्निकांड में आरोपी रियल एस्टेट कारोबारी व अन्य को झटका लगा है। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ मामले में मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने रियल एस्टेट कारोबारी सुशील, गोपाल अंसल और दो अन्य लोगों द्वारा सजा को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने मामले में सह-आरोपियों में से एक अनूप सिंह को राहत दी है। कोर्ट ने अनूप की अपील को स्वीकार करते हुए जमानत दे दी। सजा की मात्रा पर कोर्ट में कल दलीलें सुनी जाएंगी।
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Uphaar Cinema Case : इन आरोपों में हुई थी सजा
कोर्ट ने आरोपियों पर अपराध के लिए उकसाने, सबूतों के गायब होने, एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। चार्जशीट के अनुसार, छेड़छाड़ किए गए दस्तावेजों में घटना के तुरंत बाद बरामदगी का विवरण देने वाला एक पुलिस ज्ञापन, सिनेमा हॉल के अंदर स्थापित ट्रांसफार्मर की मरम्मत के संबंध में दिल्ली अग्निशमन सेवा के रिकॉर्ड, प्रबंध निदेशक की बैठकों के मिनट और चार चेक शामिल हैं।
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