नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Swadeshi Jagran Manch (SJM) ने प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण (E-Commerce) नियमों में विभिन्न बदलावों का सुझाव दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को बुधवार को भेजे गए सुझाव में मंच ने कहा कि Government को E-Commerce Companies से जुड़े Merchants & Service Providers के संरक्षण का भी प्रावधान करना चाहिए। साथ ही उपभोक्ता शिकायतों के निपटान के लिए ई-अदालतें गठित करनी चाहिए।
Swadeshi Jagran Manch ने कहा, ऐसी आम धारणा है कि ये नियम E-Commerce से जुड़े सभी पक्षों पर लागू होते हैं, जो सही नहीं है। क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम Merchants & Service Providers पर लागू नहीं होते हैं।Consumer मामलों के मंत्रालय को इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग को Merchants & Service Providers के संरक्षण के लिए उपयुक्त नियम बनाने चाहिए।
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संगठन ने प्रस्तावित नियमों के तहत E-Commerce Units के अनिवार्य Registration को स्वागत योग्य कदम बताया है। उन्होंने कहा कि DPIIT को Monitoring System बनाकर Rules में जांच एवं अनुपालन के उद्देश्य से क्षमता निर्माण पर जोर देना चाहिए।
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