सरकार ने सोशल मीडिया के लिए जारी किये नए नियम,नहीं मानाने पर पहली बार 10 लाख व बार बार उलंघन करने पर लग सकता है 50 लाख तक जुर्माना
वर्तमान में ऑनलाइन प्रोडक्ट रिव्यु देख कर खरदारी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जिसे देखते हुए सरकार धोखाधड़ी व फेक प्रमोशन को रोकने क लिए नया कानून बनाया है।
ग्राहकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारासोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है
इसमें किसी प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया पर प्रचार करने के नियमों के बारे में बताया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करने पर उन्हें तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा।
पहली बार इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और लगातार इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो फिर उस पर 50 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके साथ ही 6 साल तक किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करने पर रोक लगाई जा सकती है। इन्फ्लुएंसर्स को जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी कि वह प्रमोशन के लिए गिफ्ट ले रहा है या फिर पैसे।
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इन्फ्लुएंसर केवल उन्हीं प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं, जिन्हें वे स्वयं उपयोग करते हों। इसके साथ बताना होगा कि ये प्रोडक्ट उन्हें प्रचार के लिए फ्री में मिला है।
इन्फ्लुएंसर को लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी डिस्क्लेमर देना होगा। सोशल मीडिया पर प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी को भी इन्हीं सभी नियमों का पालन करना होगा।
नए कानून के अनुसार कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट करने से पहले लोगों को बताना होगा कि यह पेड है या नहीं
सरकार ने नया कानून पेड प्रमोशन और सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापन को रोकने के लिए व इन्फ्लुएंसर की जवाबदेही को तय करने के लिए है।